उच्चतम न्यायालय ने बढ़ाई संभल मस्जिद मामले में यथास्थिति
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश की अवधि दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी।
![]() सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई संभल मस्जिद मामले में यथास्थिति |
न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में जामा मस्जिद संभल की प्रबंध कमेटी ने दो अपील दायर की थीं। इसका नेतृत्व क्रमश: जामा मस्जिद के सचिव और उपाध्यक्ष ने किया।
इसके बाद, शीर्ष अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को मामले की पड़ताल करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
वाद में हिंदू पक्षकारों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यथास्थिति की अवधि बढ़ाने का विरोध किया।
मस्जिद प्रबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया।
शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की एक अदालत के सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ कमेटी की याचिका को खारिज कर दी थी।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि एक ‘कोर्ट कमिश्नर’ नियुक्त करने का आदेश और वाद विचारणीय है।
‘कोर्ट कमिश्नर’ ऐसा व्यक्ति होता है जिसे अदालत किसी मामले से जुड़े तथ्यों का पता लगाने, गवाही सुनने या किसी स्थानीय जांच जैसे विशिष्ट कार्य करने के लिए नियुक्त करती है।
| Tweet![]() |