India Pakistan Tension: पाकिस्तानी जहाजों की भारतीय बंदरगाहों में NO ENTRY

Last Updated 04 May 2025 07:05:05 AM IST

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने पर रोक लगा दी है।


पाकिस्तानी जहाजों की भारतीय बंदरगाहों में NO ENTRY

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए नवीनतम आदेश इसी सिलसिले की एक कड़ी है। 

ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से मर्चेंट शि¨पग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत भारतीय परिसंपत्तियों, कागरे और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।

मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सवरेत्तम तरीके से भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है।

सुरक्षा को मजबूत करने और भारत के समुद्री हितों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत यह आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा।

आदेश के मुताबिक, पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय झंडा लगे जहाज को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

इसमें यह भी कहा गया कि आदेश से किसी भी छूट की जांच की जाएगी और मामले-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।

वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।

अधिसूचना में कहा गया, यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है।

इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। 2 मई की अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment