Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, कहा- व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा जारी रखने का फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने का वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर (निगरानीकर्ता) नियुक्त करने और तहखाने में पूजा की अनुमति देने के वाराणसी के जिला न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ दायर अपील सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी।
हिंदू पक्ष के वकील प्रभाष पांडेय ने बताया कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। वहां पर पूजा-पाठ जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है।
उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला देते हुए व्यास के तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति देने के जिला कोर्ट के फैसले का बरकरार रखा है।
ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के दोनों निर्णयों के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अपील खारिज करते हुए कहा, “इस मामले के संपूर्ण रिकॉर्ड को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत को वाराणसी के जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।”
#WATCH ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी... अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।" pic.twitter.com/ijyhyP5R4O
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 26, 2024
ज्ञात हो कि इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था।
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