किसी के लिए ठीक नहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला लटकना : सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 22 Jul 2023 07:41:37 AM IST

सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के रजिस्ट्रार जनरल को शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित मुकदमों का विवरण पेश करने का निर्देश दिया।


किसी के लिए ठीक नहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला लटकना

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मथुरा की एक अदालत में इस विवाद से जुड़े सभी लंबित मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, ‘मामले की प्रकृति को देखते हुए, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करे? गंभीरता से विचार करते हुए, अगर इसकी सुनवाई उच्च स्तर पर की जाती है.. मामले के लंबित होने से किसी न किसी पक्ष को परेशानी होती है।’

न्यायमूर्ति कौल ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि कार्यवाही की बहुलता और इसका लंबा ¨खचना किसी के भी हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा, अगर यह मामला उच्च न्यायालय स्तर पर ही सुलझ जाए।

उसके बाद, पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से यह पूछना उचित समझते हैं कि वे कौन से मामले हैं जिन्हें विवादित आदेश के तहत एक साथ करने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा, ‘ऐसा प्रतीत होता है कि जारी निर्देश में बहुत कम सामान्यता है। तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।’

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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