महाराष्ट्र में उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे का मामला बड़ी बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा जाएगा।
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शिवसेना (उद्धव गुट) बनाम शिवसेना (शिंदे गुट) विवाद में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ अपना फैसला सुना रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा इस संविधान पीठ में शामिल हैं।
कोर्ट ने कहा कि जब स्पीकर को पद से हटाने का नोटिस लंबित हो तब क्या दल बदल क़ानून के तहत स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला करने का अधिकार है या नहीं! नबाम राबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर ऐसी सूरत में अयोग्यता पर फैसला नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का निर्णय भारत के संविधान के अनुसार नहीं था। https://t.co/1xdFXiby5k
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 11, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नही था जिसमें कहा गया वो सरकार के गिराना चाहते है। केवल सरकार के कुछ फैसलों में मतभेद था। जहां उद्धव ठाकरे के फ्लोर टेस्ट का सामना नही किया। उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नही कर सकता है।
कोर्ट ने कहा अगर उद्धव इस्तीफा नही देते तो हम राहत दे सकते थे। स्पीकर अयोग्यता के मामले को समय सीमा में निपटारा करे। स्पीकर को शिवसेना के प्रमुख को पार्टी की संविधान के हिसाब से चुनना चाहिए था
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय के भीतर फैसला करना चाहिए।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 11, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और अपना इस्तीफा दे दिया। https://t.co/n4xQOqDLps
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गोगावाले (शिंदे समूह) को शिवसेना पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट का व्हिप गैरकानूनी है, इसका मतलब है कि उनका व्हिप गैरकानूनी है और हमारे व्हिप ने जो आदेश दिया वह कानूनी है, तो उस व्हिप के मुताबिक सबकी(शिंदे गुट) सदस्यता निरस्त हो जाएगी: उद्धव गुट के नेता संजय राउत, मुंबई https://t.co/qLzmnIr5Ch pic.twitter.com/l9aptvclnW
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 11, 2023
बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों ने तत्कालिन उद्धव सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव सरकार गिर गई थी। बाद में शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के साथ गठजोड़ कर राज्य में समर्थन में सरकार बनाई थी। इस गठजोड़ के बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उधर, शिंदे गुट की ओर से भी याचिका दाखिल की गई थी।
अब 11 महीने बाद शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के पास भेज दिया। इसके साथ ही फिलहाल एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों के भविष्य पर फैसला टल गया है।
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