भारत में धर्म आधारित घृणा अपराधों की गुंजाइश नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 07 Feb 2023 07:12:11 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत जैसे पंथनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नफरत की भावना से किए जाने वाले अपराधों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।


सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष न्यायालय ने कहा, नफरती भाषण पर किसी भी तरह से भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने कहा, यदि सरकार नफरती भाषण की समस्या को समझेगी, तभी समाधान निकलेगा। न्यायालय ने कहा, इस तरह के किसी अपराध से अपने नागरिकों की हिफाजत करना सरकार का कर्तव्य है।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, जब नफरत की भावना से किए जाने वाले अपराधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब एक ऐसा माहौल बनेगा, जो खतरनाक होगा।

शीर्ष न्यायालय एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने आरोप लगाया है कि चार जुलाई 2021 को अपराधियों के ‘स्क्रूड्राइवर गिरोह’ ने धर्म के नाम पर उन पर हमला किया और बदसलूकी की थी और पुलिस ने घृणा अपराध की शिकायत दर्ज नहीं की।

भाषा
नई दिल्ली


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