अमेरिकी कंपनी कोका कोला पर 15 करोड़ जुर्माने के आदेश पर रोक

Last Updated 25 May 2022 05:52:41 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने अमेरिकी कंपनी कोका कोला की बॉटलिंग इकाई मून बेवरेजेज पर पर्यावरणीय उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाए गए 15 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगा दी है।


कोका कोला पर 15 करोड़ जुर्माने के आदेश पर रोक

न्यायमूर्ति एल नागेर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने मून बेवरेजेज की तरफ से दायर याचिका पर गाजियाबाद के निवासी को नोटिस भी जारी किया है... जिसकी शिकायत के आधार पर एनजीटी ने यह फैसला दिया था।

पीठ ने कहा, ‘एनजीटी की प्रधान पीठ के 25 फरवरी, 2022 को जारी आदेश को लागू करने पर रोक रहेगी।’ शीर्ष अदालत ने मून बेवरेजेज लिमिटेड की तरफ से एनजीटी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह रोक लगाई है।

एनजीटी ने कंपनी की ग्रेटर नोएडा इकाई पर 1.85 करोड़, साहिबाबाद इकाई पर 13.24 करोड़ और वरुण बेवरेजेज लिमिटेड की ग्रेटर नोएडा इकाई पर 9.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

इसके अलावा एनजीटी ने एक संयुक्त समिति भी गठित की थी जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सीजीडब्ल्यूए, यूपीजीडब्ल्यूडी और संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट शामिल थे।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment