खुफिया एजेंसियों पर RTI लागू हो या न हो, तय करे हाईकोर्ट

Last Updated 18 Oct 2021 03:18:45 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून लागू होने या न होने को लेकर अपना फैसला देने का दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है।


सुप्रीम कोर्ट

साथ ही शीर्ष अदालत ने वरिष्ठता और पदोन्नति के संदर्भ में एक कर्मचारी को जानकारी उपलब्ध कराने का एक विभाग को निर्देश देने संबंधी उसका आदेश खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, हाईकोर्ट ने सरकारी विभाग की उस आपत्ति पर निर्णय लिये बिना निर्देश दिया कि उस विभाग पर आरटीआई कानून लागू नहीं होता है।

पीठ ने कहा, विभाग की ओर से यह विशिष्ट प्रश्न उठाया गया था कि आरटीआई अधिनियम इस संगठन/विभाग पर लागू नहीं होता है।

इसके बावजूद इस आपत्ति का निर्णय किए बिना हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को आरटीआई अधिनियम के तहत मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

यह क्रम को उलट-पुलटने जैसा है।

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment