व्हाट्सएप की नई निजता नीति भारतीय आईटी कानून के अनुरूप नहीं

Last Updated 18 May 2021 09:20:36 AM IST

केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसे व्हाट्सएप की नई निजता नीति भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून एवं नियमों का उल्लंघन नजर आती है।


व्हाट्सएप

सोशल मीडिया मंच को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाए कि वह इसकी (आरोप की) पुष्टि कर रहा है।  मामले पर अब तीन जून को आगे सुनवाई होगी।

केन्द्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के सामने यह दावा किया। पीठ व्हाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

 इस सोशल मीडिया मंच के अनुसार उसकी यह नीति 15 मई को प्रभाव में आ गयी और उसे टाला नहीं गया है।

व्हाट्सएप ने पीठ से कहा कि उसकी निजता नीति 15 मई से ही अमल में आ गई है और उसने उपयोगकर्ताओं का एकाउंट हटाना शुरू नहीं किया है एवं वह उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।

भाषा
नई दिल्ली


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