OCI कार्डधारकों पर सख्ती

Last Updated 06 Mar 2021 12:53:47 AM IST

‘ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया’ (ओसीआई) कार्ड धारक यदि देश में किसी धर्मोपदेश (मिशनरी) या ‘तबलीग’ या मीडिया गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें अब केंद्र सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी।


OCI कार्डधारकों पर सख्ती

बहरहाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घरेलू क्षेत्र (देश) में हवाई किराए के शुल्क, राष्ट्रीय उद्यानों, राष्ट्रीय स्मारकों एवं संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में उन्हें भारतीय नागरिकों की तरह ही समानता दी है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ओसीआई कार्ड धारक भारत में किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा करने को लेकर जीवनपर्यंत कई बार प्रवेश की अनुमति देने वाले वीजा हासिल करने के हकदार होंगे, लेकिन शोध करने या किसी मिशनरी या तबलीग या पर्वतारोहण या मीडिया से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें ‘विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी’ या भारतीय दूतावास से विशेष अनुमति हासिल करनी होगी।

ओसीआई कार्डधारकों को भारत में किसी विदेशी दूतावास या विदेशी सरकार के संगठनों में इंटर्नशिप करने या भारत में किसी विदेशी दूतावास में नौकरी करने या किसी ऐसे स्थान का दौरा करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी, जो संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। गृह मंत्रालय ने कहा कि ओसीआई कार्डधारकों को भारत में कितने समय के लिए भी ठहरने को लेकर अब विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) के समक्ष पंजीकरण कराने से छूट दे दी गई है। लेकिन उनके स्थायी आवासीय पता एवं उनके पेशा को लेकर बदलाव होने पर उन्हें एफआरआरओ या एफआरओ को सूचित करना होगा। ओसीआई कार्ड धारक अब भारत में घरेलू हवाई उड़ानों में, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और म्यूजियम में प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के समकक्ष ही भुगतान करेंगे।

शोध करने या किसी मिशनरी या तबलीग या पर्वतारोहण या मीडिया से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें ‘विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी’ या भारतीय दूतावास से विशेष अनुमति हासिल करनी होगी।

एसएनबी
नई दिल्ली


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