ऋण भुगतान पर रोक संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई टली

Last Updated 04 Nov 2020 04:21:15 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों द्वारा कर्जदारों से ब्याज पर ब्याज की वसूली पर रोक का आग्रह करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई पांच नवम्बर तक टाल दी है।


सुप्रीम कोर्ट

रिजर्व बैंक द्वारा कोरोना के मद्देनजर ऋण की किस्तों के भुगतान पर रोक की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
बैंकों ने इस सुविधा का लाभ लेने वाले ग्राहकों से ईएमआई के ब्याज पर ब्याज वसूला है जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।

रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग हलफनामा देकर कह चुके हैं कि बैंक और वित्तीय संस्थान पांच नवम्बर तक पात्र कर्जदारों के खातों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर राशि डालेंगे। बैंकों ने कहा है कि वे रोक की अवधि के दौरान दो करोड़ रुपए तक के ऋण के ब्याज पर लगाए गए ब्याज को वापस करेंगे।

भाषा
नई दिल्ली


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