मद्रास HC ने राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को दी 30 दिन की पैरोल

Last Updated 24 Sep 2020 02:34:32 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को गुरुवार को 30 दिन की पैरोल दी है। पेरारिवलन की मां अर्पुथमल ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर यह पैरोल दी गई है।


पेरारिवलन (फाइल फोटो)

साथ ही पैरोल ऐसे समय में दी गई है, जब पुझाल जेल में कैदियों का कोरोना वायरस परीक्षण पॉजिटिव आया है।

राजीव गांधी की हत्या के मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। इनके नाम हैं- ए.जी. पेरारिवलन, वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेन्द्रराज उर्फ संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और वी. श्रीहरन की पत्नी नलिनी श्रीहरन।

ये सभी अपराधी 1991 से जेल में हैं। उसी साल चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में लिट्टे की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा दिया था, जिसमें राजीव गांधी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

तमिलनाडु सरकार ने इन सभी दोषियों की रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर अभी राज्यपाल का निर्णय आना बाकी है।

आईएएनएस
चेन्नई


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment