जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर सरकार की सफाई, कहा- तय प्रकिया का पालन किया गया
दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई करने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला किए जाने के बाद इस मामले पर विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है। इस पूरे विवाद पर अब सरकार ने अपना पक्ष सामने रखा है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो) |
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का तबादला सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश और ‘सुस्थापित प्रक्रिया’ के तहत किया गया।
कांग्रेस के मुरलीधर के तबादले को लेकर सरकार पर निशाना साधने के बाद उन्होंने यह बयान दिया। पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली हिंसा मामले में भाजपा नेताओं को बचाने के लिए सरकार ने जज का तबादला किया।
प्रसाद ने ट्वीट किया, ‘‘माननीय न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर का तबादला 12 फरवरी को भारत के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के तहत किया गया।’’
उन्होंने कहा कि तबादला उनकी सहमति से किया गया है। इसे सुस्थापित प्रक्रिया के तहत किया गया।
दरअसल, जस्टिस मुरलीधर का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला किया गया है। उन्होंने दिल्ली हिंसा के मामले पर सुनवाई की थी।
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