सरदारपुरा हिंसा : धार्मिक कार्य करने की शर्त के साथ जमानत

Last Updated 29 Jan 2020 01:40:24 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगे के दौरान सरदारपुरा हिंसा के 17 दोषियों को कुछ अलग तरह की शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का मंगलवार को निर्देश दिया।


सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोषियों को धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का निर्देश दिया।

जमानत की शर्तों के मुताबिक कुछ दोषी इंदौर और कुछ जबलपुर में रहकर धार्मिक और सामाजिक कार्य करेंगे।

कोर्ट ने इन दोषियों को दो समूह में बांट दिया है और इंदौर, जबलपुर जिला विधि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ये धार्मिक-सामाजिक कार्य कर रहे हों।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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