INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को दी जमानत

Last Updated 04 Dec 2019 11:21:20 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए बुधवार को उन्हें जमानत दे दी।


कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ 74 वर्षीय पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत देने का निर्णय लिया।

कांग्रेस नेता अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, साथ ही वह न तो किसी गवाह से बात करेंगे, न ही इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी करेंगे, न कोई साक्षात्कार देंगे।

चिदंबरम बीते 105 दिन से जेल में बंद थे।

उन्हें सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।     

वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें धनशोधन मामले में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

वार्ता/भाषा
नयी दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment