जेएंडके : पाबंदियों पर सुनवाई पूरी
उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद वहां लगायी गयी पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। इस मामले में न्यायालय फैसला बाद में सुनाएगा।
उच्चतम न्यायालय |
न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन और कई अन्य की याचिकाओं पर सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद कहा कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
आजाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को वह समझते हैं लेकिन इस वजह से घाटी की समूची 70 लाख की आबादी को ताले में बंद नहीं किया जा सकता।
अनुराधा भसीन की ओर से अधिवक्ता वृन्दा ग्रोवर ने इन पाबंदियों को असंवैधानिक बताया और कहा कि इन प्रतिबंधों को आनुपातिक परीक्षण से गुजरना होगा। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद पूर्व राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर लगायी गयी पाबंदियों को मंगलवार को न्यायोचित ठहराया था।
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