ट्रांसजेंडरों को सशक्त बनाने के लिए राज्यसभा ने विधेयक पारित
ट्रांसजेंडर (तृतीय लिंग) व्यक्तियों को सशक्त बनाने वाले विधेयक 'प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2019' को राज्यसभा ने मंगलवार को पास कर दिया।
![]() ट्रांसजेंडरों के लिए राज्यसभा मे विधेयक पारित |
द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा द्वारा विधेयक को आगे की परीक्षा के लिए एक चयन समिति को संदर्भित करने का प्रस्ताव गिर गया। इसके पक्ष में 48 और विपक्ष में 67 सदस्यों ने मतदान किया।
एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करने वाला यह विधेयक ध्वनि मत से पारित किया गया। इससे पहले इस बिल को संसद के मानसून सत्र में लोकसभा ने पारित किया था।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि यदि संबंधित प्रावधानों का विस्तार से अध्ययन किया जाए, तो सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ आशंकाएं निराधार हैं।
कुल 30 सदस्यों ने प्रस्तावित बिल की चर्चा में भाग लिया था। लगभग सभी सदस्यों ने बिल का समर्थन किया लेकिन कुछ इसे हाउस पैनल के लिए भेजना चाहते थे। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक व्यापक है और इसमें कोई कमी नहीं है।
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