Wb School Jobs Scam: बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को बड़ी राहत, कोलकाता हाईकोर्ट से सख्त शर्तों के साथ मिली जमानत

Last Updated 26 Sep 2025 04:03:05 PM IST

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती अनियमितता मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को शुक्रवार को जमानत दे दी।


पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में नौकरी के लिए नकदी मामले के मुख्य आरोपी चटर्जी को प्राथमिक स्कूल भर्ती में अनियमितताओं के मामले में जमानत दी गई।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल 27 दिसंबर को आरोप-पत्र दायर किया था। यह घोटाला हजारों करोड़ रुपये का है।

पूर्व मंत्री तीन साल से अधिक समय से जेल में हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों - प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई - द्वारा उन पर लगाए गए अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। नये जमानत आदेश के तहत, जमानत मुचलका भरने की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वह जेल से बाहर आ सकते हैं।

हालांकि, वकीलों ने इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि क्या पूर्व मंत्री को दुर्गा पूजा उत्सव से पहले रिहा किया जाएगा, और कहा कि मामले से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, औपचारिकताएं पूजा की छुट्टियों के बाद अदालतों के फिर से खुलने के बाद ही पूरी हो सकती हैं।

न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ ने जेल की शर्तों के अनुसार चटर्जी को अपना पासपोर्ट जमा करने और निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति घोष ने यह भी निर्देश दिया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व मंत्री को मुकदमा लंबित रहने तक किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।

चटर्जी को सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर निचली अदालत में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया गया।

उच्चतम न्यायालय ने 18 अगस्त को एक मामले में चटर्जी को जमानत दे दी थी, लेकिन कहा था कि उन्हें तभी रिहा किया जाएगा जब निचली अदालत महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज करेगी।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा था कि चटर्जी ने लगभग तीन साल जेल में काटे हैं और उन्हें लगातार जेल में रखना ‘‘न्याय का उपहास’’ होगा।

शीर्ष अदालत ने लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार सप्ताह के भीतर आरोप तय करने और दो महीने के भीतर बयान दर्ज करने का निर्देश दिया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकीलों के अनुसार, इस मामले में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और यह पूजा की छुट्टियों के बाद अदालतों के खुलने के बाद ही पूरी होगी।

चटर्जी पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों, सहायक विद्यालय शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अन्य पदों पर अयोग्य उम्मीदवारों की अवैध नियुक्तियां करने वाले रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कई असफल उम्मीदवारों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद, न्यायालय ने आठ जून, 2022 को आरोपों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराये जाने जांच का आदेश दिया था।

सीबीआई ने अगले दिन प्राथमिकी दर्ज की थी और ईडी ने 24 जून, 2022 को राज्य शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

 

भाषा
कोलकाता


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