पिछले 46 साल में समान नागरिक संहिता की कोई कोशिश नहीं हुई : सर्वोच्च न्यायालय

Last Updated 13 Sep 2019 11:55:04 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि संविधान निर्माताओं को आशा और उम्मीद थी कि राज्य पूरे भारतीय सीमा क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।


सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा के मामले का जिक्र करते हुए कहा, "जिन मुस्लिम पुरुषों की शादियां गोवा में पंजीकृत हैं, वे बहुविवाह नहीं कर सकते। इसके अलावा इस्लाम के अनुयायियों के लिए भी मौखिक तलाक का कोई प्रावधान नहीं है।"

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने एक फैसले में समान नागरिक संहिता का एक संदर्भ देते हुए कहा, "यद्यपि हिंदू कानून को वर्ष 1956 में संहिताबद्ध किया गया, लेकिन देश के सभी नागरिकों पर लागू एक समान नागरिक संहिता बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई है।"

अदालत ने गोवा को एक चमकता उदाहरण बताया, जहां सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।

अदालत ने ये बातें जोस पाउलो कौटिन्हो बनाम मारिया लुजिया वैलेंसिया परेरा के बीच एक सिविल मुकदमे में कही।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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