INX मीडिया मामला: चिदंबरम को राहत नहीं, अग्रिम जमानत देने से SC का इंकार

Last Updated 05 Sep 2019 11:41:55 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से बृहस्पतिवार को इंकार कर दिया।


पी. चिदंबरम (फाइल फोटो)

न्यायालय ने ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका भी खारिज की।     

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यह मामला अग्रिम जमानत देने के योग्य नहीं है।     

न्यायालय ने कहा कि इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच बाधित होगी।     

शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

भाषा
नयी दिल्ली


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