अयोध्या मामले में मध्यस्थता 31 जुलाई तक: सुप्रीम कोर्ट
Last Updated 18 Jul 2019 12:12:33 PM IST
उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या के रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में मध्यस्थता समिति को 31 जुलाई तक मध्यस्थता संबंधी परिणाम से अवगत कराने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो) |
मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एफएम कलीफुल्ला ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, "हम मध्यस्थता समिति से यह अनुरोध करते हैं कि वह 31 जुलाई तक मध्यस्थता के परिणामों के संदर्भ में अदालत को सूचित करे।"
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यदि जरूरत हुई तो हम इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से शुरू करेंगे।"
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