कर्नाटक : बागी विधायकों की याचिका पर फैसला बुधवार को

Last Updated 17 Jul 2019 06:16:07 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बागी विधायकों के इस्तीफे के बारे में विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने संबंधी याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित कर लिया।




सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायामूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

खंडपीठ बुधवार सुबह साढ़े 10 बजे आदेश सुनाएगी कि क्या शीर्ष अदालत विधायकों के इस्तीफे को निर्धारित अवधि में मंजूर करने का अध्यक्ष को निर्देश दे सकती है या नहीं।

न्यायालय को यह तय करना है कि जिन विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसके बाद वह अध्यक्ष को इस्तीफे पर फैसला लेने का आदेश दे सकता है या नहीं।

बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किए जाने को चुनौती दी है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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