मस्जिदों में प्रवेश का मामला महिलाओं को ही लाने दें

Last Updated 09 Jul 2019 06:28:21 AM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका को खारिज कर दिया कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।


मुस्लिम महिलाएं (फाइल फोटो)

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, किसी मुस्लिम महिला को आकर इसे चुनौती देने दीजिए। फिर हम इस पर विचार करेंगे। अदालत अखिल भारत हिंदू महासभा की केरल इकाई के अध्यक्ष स्वामी देतात्रेय साई स्वरूप नाथ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के अदेश को चुनौती दी थी जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। शीर्ष न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश में याचिका को प्रचार के लिए उठाया गया कदम बताए जाने का भी जिक्र किया।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था, पुरुषों के साथ मुस्लिम महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश न करने देना उन्हें न्याय देने से इनकार करना है और यह उन्हें समानता के अधिकार से वंचित करता है जो कि समाज के लिए एक कलंक है। याचिकाकर्ता ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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