ट्रैफिक नियम तोड़ा तो न्यूनतम जुर्माना Rs500!
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
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विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी तरह अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी दस हजार रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बिठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
ओला, उबर जैसे समूहकों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक के मसौदे में तेज गाड़ी भगाने पर एक हजार से दो हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर दो हजार रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है।
किशोर द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा और वाहन का पंजीकरण भी निरस्त किया जायेगा। संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपए के स्थान पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपए के स्थान पर अब दो हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। वाहन का अनधिकृत इस्तेमाल करने पर पांच हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा जबकि अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर दस हजार रुपए का जुर्माना देय होगा।
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