प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने को आरक्षण नहीं

Last Updated 14 May 2019 07:04:44 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि प्रवेश की पात्रता के लिये आयोजित परीक्षा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता है।


प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने को आरक्षण नहीं (प्रतिकात्मक चित्र)

न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश कालीन पीठ ने केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत के आरक्षण के लिये दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्टीकरण दिया।

पीठ ने कहा कि किसी भी वर्ग के लिये आरक्षण का मुद्दा प्रवेश के दौरान ही आयेगा। पीठ ने कहा, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से गलत धारणा है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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