टेरर फंडिंग मामला: ईडी ने हिज्बुल सरगना सैयद सलाहुद्दीन की 13 संपत्तियां जब्त कीं

Last Updated 19 Mar 2019 04:45:36 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।


हिज्बुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन (फाइल फोटो)

ईडी ने मंगलवार को कहा कि उसने सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में जम्मू-कश्मीर में 13 संपत्तियां जब्त कीं। सलाहुद्दीन वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन का प्रमुख है।          

केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत 1.22 करोड़ रूपये की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। ये संपत्तियां आतंकी संगठन के लिए कथित तौर पर काम करने वाले बांदीपुरा निवासी मोहम्मद शफी शाह और राज्य के छह अन्य निवासियों से जुड़ी है।         

ईडी ने कहा कि उसने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कार्रवाई (यूएपीए) के तहत सलाहुद्दीन, शाह और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र का संज्ञान देने के बाद इस पर धन शोधन का एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।          

ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘कश्मीर में सबसे ज्यादा सक्रिय आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन, पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहने वाला इसका प्रमुख कमांडर सैयद सलाहुद्दीन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार है। उसने आईएसआई और पाकिस्तान आधारित संगठनों के साथ मिलकर जेकेएआरटी (जम्मू कश्मीर एफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट) नामक ट्रस्ट द्वारा जुटाए गए पैसों के जरिए भारतीय सरजमीं पर आतंकवाद का वित्तपोषण किया।’’         

बयान में कहा गया कि हवाला और अन्य जरिए से यह धन भारत में भेजा गया।         

आतंकवाद के कथित वित्तपोषण मामले में शाह राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद है। 

भाषा
नयी दिल्ली


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