मतदान से 48 घंटे पहले जारी करना होगा घोषणापत्र

Last Updated 17 Mar 2019 01:47:39 AM IST

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणापत्र जारी करने की समयसीमा निर्धारित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार थमने के बाद चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे।


मतदान से 48 घंटे पहले जारी करना होगा घोषणापत्र

आयोग द्वारा शनिवार को चुनाव आचार संहिता के नियमों में घोषणापत्र से संबंधित प्रावधानों को जोड़ते हुए कहा गया है कि मतदान से दो दिन पहले तक ही राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र जारी कर सकेंगे। प्रचार अभियान थमने के बाद मतदान से 48 घंटे पहले की अवधि में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।

आयोग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र एन बुतोलिया द्वारा सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी दिशानिर्देश में निर्धारित की गई यह समयसीमा एक या एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी।

भाषा
नई दिल्ली


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