प्रशांत भूषण को सीबीआई मामले में ट्वीट करना पड़ा भारी, SC ने जारी किया नोटिस

Last Updated 06 Feb 2019 12:33:47 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त करने के न्यायालय के फैसले की कथित तौर पर आलोचना करने वाले ट्वीट के लिए प्रशांत भूषण से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और केंद्र की अवमानना याचिकाओं पर बुधवार को जवाब मांगा।


वकील प्रशांत भूषण (फाइल फोटो)

सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता भूषण को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया।     

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा कि वह इस सवाल पर विचार करेगी कि क्या कोई वकील या या अन्य व्यक्ति विचाराधीन मामलों को लेकर अदालत की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है जिससे कि जनमत प्रभावित हो सकता है।     

पीठ ने कहा कि अदालत की आलोचना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप भी हो सकता है।     

पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करने की जरूरत है, नोटिस जारी किया जाता है।’’     

न्यायालय ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए सात मार्च की तारीख तय की।

भाषा
नयी दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment