चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 24 तक बढ़ी
हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 24 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है।
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चिदम्बरम को यह राहत सीबीआई व ईडी मामले में मिली है, क्योंकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई लंबित है।
सीबीआई की तरफ से कोर्ट को कहा गया कि उनका जवाब तैयार हो गया है। उसे एक-दो दिन में दाखिल कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने सुनवाई तारीख 17 जनवरी तय करने की बात कही तो चिदम्बरम के अधिवक्ता ने उस दिन उपलब्ध नहीं होने की बात कही। इसके बाद न्यायमूर्ति ने दोनों अधिवक्ताओं से विचार कर सुनवाई की अगली तारीख 24 जनवरी निर्धारित कर दी। कोर्ट ने 25 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी पर 29 नवम्बर तक के लिए रोक लगा रखी थी।
उसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा था कि वह चिदंबरम के खिलाफ किसी तरह की प्रतिरोधक कार्रवाई न करे। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया है और कहा है कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत न दी जाए। दोनों ने अपने पक्ष में एयरसेल-मेक्सिस मामले का हवाला दिया है।
दोनों जांच एजेंसियों ने इस मामले में भी उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया और आरोप लगाया है कि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है।
अग्रिम जमानत देने की दशा में वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों पर दवाब डाल सकते हैं। चिदंबरम के अधिवक्ता ने कहा है कि उनपर लगाए गए सभी आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। आईएनएक्स मीडिया मामला 305 करोड़ रुपए का है। इस मामले में ईडी उनकी भूमिका की जांच कर रही है।
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