भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़े आर्थिक अपराध के खिलाफ कानून सख्त करने के लिए एक विधेयक को बृहस्पतिवार को मंजूरी दी.
![]() वित्तमंत्री अरुण जेटली संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए. |
इसमें अपराध कर के विदेश भागने वालों को अदालत में दोषी ठहराये बिना भी उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है.
विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे कई आर्थिक अपराधियों के देश से बाहर खिसक जाने के बीच यह कमद उठाया जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई.
विधेयक को बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जा सकता है. मध्यावकाश के बाद संसद का सत्र पांच मार्च से शुरू होने वाला है.
कैबिनेट बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि उन आर्थिक अपराधियों पर लागू होंगे जो विदेश भाग गए और भारत लौटने से इनकार करते हैं. यह प्रावधान 100 करोड रुपए से अधिक की बकाया राशि अथवा बैंक कर्ज न लौटाने वालों पर लागू होगा.
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