विमान यात्रा में बच्चों की जरूरी नहीं होगी आईडी
माता-पिता के साथ यात्रा करने वाले 14 साल तक के बच्चों को अब विमान यात्रा के दौरान पहचान पत्र रखने की जरूरत नहीं होगी.
![]() विमान यात्रा में बच्चों की जरूरी नहीं होगी आईडी (file photo) |
नागर विमानन ब्यूरो द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, यदि बच्चा अपने माता-पिता के साथ है और माता-पिता के पास पहचान पत्र है तो बच्चे का पहचान पत्र अनिवार्य नहीं होगा.
ब्यूरो के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा ने शुक्रवार को बताया हमने यह फैसला किया है कि यदि माता-पिता कह रहे हैं कि यह हमारा बच्चा है तो उनकी बात का सम्मान किया जाए. कई बार छोटे स्कूल बच्चों के पहचान पत्र जारी नहीं करते हैं. इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है.
उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को जारी नए सर्कुलर के माध्यम से पुराने नियमों में तीन और बदलाव किए गए हैं. कई मौकों पर ऐसा होता था कि यात्री कहीं गया और उसके सामान के साथ पहचान पत्र भी चोरी हो गया या खो गया.ऐसे में किसी राजपाित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र भी विमान यात्रा के लिए मान्य होगा.
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र को भी मान्य दस्तावेजों में शामिल किया गया है. इसके अलावा एम-आधार को भी मान्यता दी गई है, जिसे ऐप से मोबाइल पर कभी भी दिखाया जा सकता है.
| Tweet![]() |