आयातित पटाखों को रखना, बेचना कानूनन अपराध

Last Updated 13 Sep 2017 09:00:49 PM IST

दिवाली त्योहार के पहले सरकार ने बुधवार को आगाह किया कि आयातित पटाखों को रखना और बेचना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर दंड का प्रावधान किया गया है.


(फाइल फोटो)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसे विदेशों से गलत घोषणा के जरिये पटाखों के आयात की शिकायतें मिली हैं.
        
सरकार ने आगाह किया है कि इस तरह के पटाखों को रखने या बेचने के बारे में नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दी जानी चाहिए.
        
विभिन्न पटाखा संघों ने समय-समय पर इसको लेकर अपनी चिंता जताई है और सूचित किया है कि इस तरह के तस्करी के उत्पादों में पोटाशियम क्लोरेट होता है जो एक खतरनाक रसायन है जिसमें विस्फोट हो सकता है.


        
बयान में कहा गया है कि सल्फर या सल्फरेट वाले किसी तरह के पटाखों का देश में विनिर्माण, उसे रखना या बेचना प्रतिबंधित है.

भाषा


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