उच्चतम न्यायालय ने गोरखपुर त्रासदी का संज्ञान लेने से इनकार किया

Last Updated 14 Aug 2017 01:38:58 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सरकारी अस्पताल में हाल में हुई बच्चों की मौत की घटना का संज्ञान लेने से आज इनकार कर दिया.


उच्चतम न्यायालय ने गोरखपुर त्रासदी का संज्ञान लेने से इनकार किया


शीर्ष अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठाने वाले वकील से प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्तिडीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वह इस बाबत इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए.

वकील ने गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों की मौत की एसआईटी जांच करवाने की मांग की थी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारी स्थिति और शिकायतों को देख रहे हैं, फिर भी अगर कोई बात है तो उसे संबद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है.

सात अगस्त के बाद से बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कथित तौर पर 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई, जिनमें से कई की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है. वेंडर को बकाया राशि नहीं दिए जाने के कारण ऑक्सीजन की आपूर्तिबाधित हुई थी.

बीते दो दिन में कथित रूप से कम से कम 30 बच्चों की मौत हुई. इनमें से अधिकतर नवजात थे जिनकी मौत नियो नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में हुई.

पुलिस ने कहा कि इस मामले में औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है इसलिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.

राज्य सरकार ने 12 अगस्त को  मामले की आधिकारिक जांच के आदेश दिए थे और मेडिकल कालेज अस्पताल के प्राचार्य राजीव मिश्रा को निलंबित कर दिया था.

भाषा


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment