सुप्रीम कोर्ट ने दिया जस्टिस कर्णन की दिमागी हालत की जांच का आदेश

Last Updated 01 May 2017 12:01:17 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन के दिमागी संतुलन की जांच कराने का आदेश दिया है.


जस्टिस कर्णन की दिमागी जांच का आदेश (फाइल फोटो)

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता में सात जजों की पीठ ने जस्टिस कर्णन की मेडिकल जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया. उनकी जांच चार मई को होगी और इसकी रिपोर्ट आठ मई को सौंपी जाएगी.

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पुलिस अधिकारियों का एक दल गठित करने के निर्देश दिए जो जस्टिस कर्णन की जांच में मेडिकल बोर्ड की मदद करेगा.

मामले की अगली सुनवाई नौ मई को होगी. कोलकाता के सरकारी अस्पताल द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को आठ मई को या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देनी होगी.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन से कहा कि अगर वह चाहें तो अपना जवाब दे सकते हैं. अगर वह अपना जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट यह मान लेगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की सभी अदालतों, ट्रिब्यूनलों, आयोगों को निर्देश दिए कि वह आठ फरवरी के बाद जस्टिस कर्णन द्वारा दिए गए आदेशों पर विचार ना करें. आठ फरवरी को न्यायमूर्ति कर्णन को न्यायिक कार्य करने से रोक दिया गया था.

आपको बता दें कि जस्टिस कर्णन ने 20 जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया था.

 

समयलाइव डेस्क


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