मालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राहत दी है.
![]() साध्वी प्रज्ञा को HC से मिली जमानत (फाइल फोटो) |
हाई कोर्ट ने मंगलवार को साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी. कोर्ट ने साध्वी की पांच लाख रुपए के मुचलके और इतने ही मूल्य की अन्य प्रतिभूति पर जमानत मंजूर की. इस मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और शालिनी फानसाल्कर जोशी की पीठ ने पिछले महीने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस संबंध में एक आदेश जारी किया था. मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा था कि यदि कोर्ट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत मंजूर करती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है और एजेंसी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) का प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होता है.
पीठ ने 20 फरवरी को साध्वी की अपील पर अपने आदेश को सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि साध्वी के पासपोर्ट को एनआईए अदालत में जमा कराना होगा. वह अपने बचाव के लिए सबूत के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें, इसके लिए जब भी आवश्यकता होगी उन्हें एनआईए के समक्ष उपस्थित होना होगा.
महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने साध्वी के खिलाफ 2009 में आरोपपत्र दायर किया था जिसमें कहा गया था कि वह मोटरसाइकिल उनकी थी जिसका इस्तेमाल मालेगांव में बम लगाने में किया गया था.
मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी जबकि 100 अन्य घायल हो गए थे.
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