पुलिस भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को किया तलब

Last Updated 17 Apr 2017 03:22:38 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों में पुलिस बल में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर सोमवार को गहरी चिंता जताई.


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

कोर्ट ने इन राज्यों के गृह सचिवों से व्यक्तिगत रूप से पेश होने या एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया ताकि वे इस मामले में उसकी मदद कर सकें.

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर खेहर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में रिक्तियों का जिक्र किया और गृह सचिवों या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों को इस मामले में उसकी मदद करने के लिए शुक्रवार को तलब किया.

कोर्ट ने कहा कि गृह सचिवों द्वारा अधिकृत अधिकारियों का रैंक संयुक्त सचिव पद से नीचे नहीं होना चाहिए.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल भी इस पीठ में शामिल हैं.

पीठ ने कहा कि आंकड़े, जो खासकर वर्ष 2013 से संबंधित है, संकेत देते हैं कि विभिन्न राज्यों में पुलिस बल में बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं. उसने कहा, ‘‘हम रिक्तियों पर भर्ती की निगरानी का प्रयास करते हैं.’’

उसने कहा कि बिहार में 40,000 और उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं.

कोर्ट ने छह राज्यों से कहा कि वे खाका तैयार करें कि रिक्तियों की भर्ती की कोशिश किस तरह की जायेगी. कोर्ट ने मनीष कुमार की याचिका की सुनवाई अब 21 अप्रैल के लिये निर्धारित की है.

 

भाषा


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