राजद्रोह के मामले में परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा

Last Updated 17 Dec 2019 12:55:56 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को यहां की एक विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में मंगलवार को मौत की सजा सुनाई।


पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (फाइल फोटो)

मीडिया में आ रही खबरों में यह जानकारी दी गई।     

पेशावर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई।

यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है जो कि एक दंडनीय अपराध है और इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे।     

पूर्व सैन्य प्रमुख मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई गए थे और सुरक्षा और सेहत का हवाला देकर तब से लौटे नहीं हैं।     

‘डॉन’ समाचारपत्र की खबर के अनुसार विशेष अदालत ने 19 नवंबर को सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाया है।      

विशेष अदालत की इस पीठ में न्यायमूर्ति सेठ, सिंध हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नजर अकबर और लाहौर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शाहिद करीम भी शामिल थे।

भाषा
इस्लामाबाद


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