ट्रंप के वित्तीय रिकॉर्ड मामले पर होगी सुनवाई

Last Updated 15 Dec 2019 06:53:53 AM IST

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कर विवरणी और वित्तीय रिकॉर्ड जारी करने से संबंधित मामलों की अगले साल सुनवाई करेगा।


अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)

इन मामलों में ट्रंप ने अपनी कर विवरणी और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड तक लोगों की पहुंच रोकने की मांग की है। निचली अदालतों ने अपने फैसले में कहा था कि ट्रंप को निश्चित रूप से रिकॉर्ड के बारे में बताना चाहिए लेकिन राष्ट्रपति के वकील ने देश की शीर्ष अदालत में दलील देते हुए अपील की कि बतौर राष्ट्रपति उन्हें इससे छूट मिली हुई है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा, वह मार्च के सत्र के दौरान इन दलीलों पर सुनवाई करेगा और 30 जून को सत्र समाप्ति से पहले इसके लिए आदेश जारी करेगा। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय में रूढ़ीवादी जजों की अधिकता है। ट्रंप न्यूयार्क के रियल इस्टेट कारोबारी हैं और र्रिचड निक्सन के बाद वह पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी कर विवरणी सार्वजनिक नहीं की है। उनका दावा है कि इंटर्नल रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस) उनका लेखा परीक्षण कर रही है।

मेरे खिलाफ महाभियोग चलाना अनुचित
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उनके नेतृत्व में देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाना अनुचित है। ट्रंप ने शुक्रवार रात को ट्वीट किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ऐसे में मेरे खिलाफ महाभियोग चलाया जाना अनुचित है। ट्रंप पर आरोप हैं कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन समेत अपने प्रतिद्वंद्वियों की छवि खराब करने के लिए यूक्रेन से गैरकानूनी रूप से मदद मांगी।

एएफपी/भाषा
वाशिंगटन


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