यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू

Last Updated 28 Nov 2018 06:43:47 AM IST

रूस द्वारा यूक्रेन के तीन नौसैनिक जहाजों को कब्जे में लेने के बाद बढ़े तनाव के बीच सोमवार को यूक्रेन की संसद ने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया है।


यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेकों (फाइल फोटो)

संसद ने देश के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में 30 दिनों के लिए मार्शल लॉ लगाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह समयसीमा बुधवार सुबह नौ बजे से शुरू होगी।
संसद की वेबसाइट पर मौजूद बयान के मुताबिक, इस प्रस्ताव के पक्ष में 276 वोट पड़े जब इसे मंजूरी मिलने के लिए न्यूनतम 226 वोटों की जरूरत थी। इससे पहले सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेकों ने देश में 60 दिनों के लिए मार्शल लॉ लगाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के फैसले को लागू करेन के लिए एक आदेशपत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, बाद में पेरोशेकों ने कहा, उन्होंने मार्शल लॉ के तहत 60 दिनों के समय को घटाकर 30 दिन करने का फैसला किया। पोरोशेंको ने कहा, यह कानून पूरे देश में लागू नहीं होगा बल्कि रूस से सटी सीमावर्ती क्षेत्रों में लागू होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, मार्शल लॉ का मतलब युद्ध का ऐलना करना नहीं बल्कि यूक्रेन की सुरक्षा की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना है।

 

पुतिन ने किया आगाह
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन द्वारा अपने देश में मॉर्शल लॉ लगाने के बाद उसे कोई भी दुस्साहसी कदम उठाने के प्रति आगाह किया है। यूक्रेन की संसद ने सोमवार को 30 दिन के लिये देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। यह ताजा संघर्ष उस वक्त शुरू हुआ जब रूसी बलों ने रविवार को यूक्रेन के तीन जहाजों को जब्त कर लिया। रूस ने आरोप लगाया कि अजोव सागर में क्रीमिया के तट के पास जहाज अवैध तरीके से रूसी जल क्षेत्र में घुस रहे थे। मार्शल लॉ यूक्रेन के अधिकारियों को सैन्य अनुभव वाले नागरिकों को लामबंद करने, मीडिया का नियमन करने और जनसभाओं को सीमित करने की शक्ति देता है।

एजेंसियां
कीव/मास्को


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