BMC ने बदले की भावना से तोड़ा कंगना रनौत का ऑफिस, चुकाए हर्जाना: बॉम्बे हाईकोर्ट

Last Updated 27 Nov 2020 03:13:17 PM IST

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने बीएमसी का नोटिस भी रद्द कर दिया।


न्यायमूर्ति एस जे कथावाला और आर आई चागला की पीठ ने आज अपने आदेश में कहा कि बीएमसी का यह कदम प्रतिक्रियात्मक था।

कंगना ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले की सराहना करते हुये कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है।

उन्होंने ट्वीट किया, “जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीत जाता है तो यह किसी व्यक्ति की विजय नहीं होती बल्कि लोकतंत्र की जीत होती है। मुझे हिम्मत देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। मेरे टूटे सपने पर हंसने वाले लोगों को भी धन्यवाद। अगर आप खलनायक की भूमिका निभाएंगे तो मैं भी एक हीरो हो सकती हूं।”


बीएमसी ने 9 सितंबर को यहां कंगना के बंगले में बने ऑफिस के एक हिस्से को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था।

इसके बाद 33 वर्षीय अभिनेत्री ने बीएमसी की तरफ से जारी नोटिस को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
 

वार्ता
मुंबई


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