काला हिरण मामला : तब्बू, सोनाली, सैफ, नीलम को नया नोटिस

Last Updated 20 May 2019 06:07:00 PM IST

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड कलाकारों तब्बू, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत कुमार की रिहाई के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर नए नोटिस जारी किए हैं।


काला हिरण मामला : तब्बू, सोनाली, सैफ, नीलम को नया नोटिस

राजस्थान राज्य सरकार की याचिका पर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को 1998 के काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड कलाकारों तब्बू, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत कुमार की रिहाई के खिलाफ सभी को पहले भी नोटिस जारी किए थे।

अभियोजन पक्ष के वकील के यह कहने पर कि नीलम कोठारी को छोड़कर किसी को भी पहले जारी किए गए नोटिस नहीं मिले, न्यायाधीश मनोज गर्ग ने सोमवार को इन सभी को फिर से नोटिस जारी किए।

अदालत ने इन सभी को आठ सप्ताह के भीतर नोटिस के जवाब देने को कहा है।

राजस्थान सरकार ने पिछले साल पांच अप्रैल को दाखिल अपनी याचिका में इन पांचों को सबूतों के अभाव में रिहा किए जाने पर सवाल उठाया था, जबकि सलमान खान को इस मामले में दोषी करार दिया गया था।



सलमान को 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काला हिरणों के शिकार के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

आईएएनएस
जयपुर


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