निजी वाहनों के लिए वाषिर्क फास्टैग 15 अगस्त से

Last Updated 21 Jul 2025 09:18:01 AM IST

निजी वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे पर 15 अगस्त से वाषिर्क फास्टैग देने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए निजी वाहन चालकों को राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप अथवा एनएचएआई की वेबसाइट से ही वाषिर्क फास्टैग खरीदना होगा।


नियमित रूप से बैंकों की ओर से बेचे जाने वाले फास्टैग को बैंक वाषिर्क पास की सुविधा नहीं दे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बैंकों की ओर वर्तमान में चल रहे फास्टैग को वाषिर्क पास के रूप में परिवर्तित कराया जा सकता है। यह परिवर्तन बैंक नहीं बल्कि राजमार्ग यात्रा एप के जरिये ही संभव होगा।

केंद्र सरकार ने तीन हजार रुपये के वाषिर्क फास्टैग की सुविधा दिए जाने का ऐलान किया था। इसके तहत निजी वाहन चालक तीन हजार रुपये का वाषिर्क फास्टैग पास लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे पर दो सौ टोल को पास कर सकते हैं।

यदि वे एक वर्ष के भीतर दो सौ टोल पार करते हैं तो उन्हें फिर से वाषिर्क पास के लिए फास्टैग को रिचार्ज कराना होगा। यदि वे पूरे वर्ष उपयोग नहीं करते हैं तो यह पास बेकार हो जाएगा, क्योंकि वाषिर्क फास्टैग पास लेने के बाद यह केवल एक वर्ष के लिए वैध है।

सूत्रों के अनुसार, फास्टैग के वाषिर्क पास को जारी करने के लिए तैयारियां हो गयी हैं। यह 15 अगस्त से लागू होगा।

वाहन की पात्रता और संबंधित मौजूदा फास्टैग की खाते की पुष्टि के बाद निजी वाहन चालकों को वर्ष 2025-26 के लिए तीन हजार रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान की पुष्टि होने के दो घंटे के बाद उपभोक्ता का वाषिर्क फास्टैग पास सक्रिय हो जाएगा।

इसके बाद वाहन चालक अपने निजी वाहनों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मात्र 15 रुपये प्रति टोल प्लाजा शुल्क के साथ यात्रा कर सकेंगे।

यह जरूरी नहीं है कि निजी वाहन चालकों वाषिर्क फास्टैग लें। यदि वे मौजूदा फास्टैग पर ही यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें मौजूदा टोल शुल्क के साथ यात्रा करने में कोई बाधा नहीं होगी।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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