RBI: प्राइवेट बैंकों का लाइसेंस रद्द, केंद्रीय बैॆक हुआ सख़्त

Last Updated 13 Jan 2024 02:27:01 PM IST

केंद्रीय बैंक ने 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना ठोका। इससे पहले आरबीआई ऐसे ही मामलों में पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई, प्राइवेट सेक्‍टर के दिग्‍गज बैंक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पर भी जुर्माना लगाया है।


भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने कमज़ोर वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए द हिरिपूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में ये जानकारी देते हुए कहा कि बैंक का बने रहना उसके डिपॉजिटर के हितों के लिए हानिकारक है, बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। आगे आरबीआई ने कहा कि अगर उसको अपना बैंकिंग बिजनेसृ जारी रखने की इजाज़त दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा।


दूसरी तरफ आरबीआई ने नियमोंका पालन नहीं करने पर धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक समेत तीन बैंकों पर 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने कहा कि 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' (Loans and Advances-Statutory and Other Restrictions), केवाईसी (KYC) और जमा पर ब्याज दर से जुड़े नियमों के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) पर एक करोड़ का जुर्माना लगा है।

केंद्रीय बैंक ने 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना ठोका। इससे पहले आरबीआई ऐसे ही मामलों में पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई, प्राइवेट सेक्‍टर के दिग्‍गज बैंक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पर भी जुर्माना लगाया है।
 

रि़ज़र्व बैंक ने लाइसेंस रद्द क‍िये जाने के बाद द हिरिपूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लेनदेन बंद कर दिया है। इसमें नकदी जमा करना और पैसा निकालना दोनों ही शामिल है। केंद्रीय बैंक की तरफ से कहा गया है कि हर खाताधारक को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से पांच लाख रुपये की मॉनेटरी लिमिट तक अपनी जमा राशि को क्‍लेम करने का अधिकार है। बैंक की तरफ से जारी आकड़ों के अनुसार 99.93 परसेंट जमाकर्ता DICGC से अपना पूरा पैसा प्राप्‍त करने के हकदार हैं। दूसरी तरफ जिन बैकों पर आरबीआई ने पेनाल्‍टी लगाई है, उनके खाताधारकों पर लेनदेन से जुड़ा किसी प्रकार का असर नहीं होगा।

कश्फी शमाएल
नई दिल्ली


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