आम्रपाली की लटकी परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ देने का निर्देश

Last Updated 29 Mar 2022 06:10:41 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा नीत सात बैंकों के समूह को सोमवार को निर्देश दिया कि वे आम्रपाली समूह की लटकी रियल एस्टेट परियोजनाओं के निर्माण के लिए 29 मार्च तक 1,500 करोड़ रुपए जारी करें।


आम्रपाली की लटकी परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ देने का निर्देश

न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने पाया कि छह बैंकों - बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक- ने कोष जारी करने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है जबकि इंडियन बैंक द्वारा सोमवार शाम तक यह मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

पीठ ने कहा,  इसलिए, हम बैंकों के समूह को मंगलवार तक राशि जारी करने का निर्देश देते हैं ताकि एनबीसीसी 31 मार्च तक इस राशि को उपयोग के लिए रख सकता है। 

शीर्ष अदालत ने आम्रपाली समूह की लंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के जिम्मेदारी एनबीसीसी को सौंपी थी।

भाषा
नई दिल्ली


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