संसद में सीतारमण बोलीं- मोदी सरकार में पहली बार बैंकों को NPA का धन वापस मिला
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गये ऋणों की भरपाई नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बैंकों को पहली बार मोदी सरकार में चूककर्ताओं से पैसा वापस मिला है।
![]() मोदी सरकार में पहली बार बैंकों को एनपीए का धन वापस मिला: सीतारमण (फाइल फोटो) |
उन्होंने लोकसभा में यह भी कहा कि विभिन्न धोखाधड़ी वाली योजनाओं से अनेक छोटे निवेशकों को ठगने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने समेत कार्रवाई की गयी हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भी ऐप आधारित वित्तीय कंपनियों पर निगरानी रख रहा है।
ऋण चूककर्ताओं और एनपीए के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के बारे में द्रमुक के टी आर बालू के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए सीतारमण ने कहा कि कर्ज का ‘राइटिंग ऑफ’ (बट्टे खाते में डालना) पूरी तरह छूट देना नहीं होता और बैंक ऋण के हर मामले में भरपाई की प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ऋण चूककर्ताओं की संपत्तियां जब्त करने के साथ उनसे 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की भरपाई की है।
सीतारमण ने कहा, ‘‘देश में पहली बार मोदी सरकार में बैंकों को अनेक एनपीए संबंधी पैसा वापस मिला है। जबकि संप्रग सरकार में एनपीए से कोई भरपाई नहीं की गयी।’’
वित्त मंत्री के इस बयान पर सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति जताई। जताई। जिस पर सीतारमण ने कहा कि विपक्षी पार्टी को ‘कड़वा सच’ सुनना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार में राजनीतिक आधार पर फोन पर ऋण दे दिये जाते थे।
राइट ऑफ का मतलब ऋण माफी नहीं: सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सोमवार को स्पष्ट किया कि ऋण को राइट ऑफ करने का मतलब कर्ज माफी नहीं है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्रीपेरम्बदूर के सांसद टी आर बालू के सवाल का जवाब देते हुये कहा कि बैंक लेखा प्रक्रिया के तहत गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की बकाया राशि का जो प्रावधान करते हैं, उसी प्रक्रिया को राइटिंग ऑफ कहा जाता है।
उन्होंने कहा कि लेकिन ऋण के राइट ऑफ करने पर भी डिफॉल्टर से वसूली के प्रयास किये जाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि कई सरकारी बैंकों को ऐसे डिफॉल्टर की परिसंपत्ति और सिक्योरिटीज के जरिये ऋण राशि प्राप्त हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान ऋण के एनपीए होने पर उसे छोड़े जाने के कई मामले हैं। ऐसे डिफॉल्टर से कभी भी ऋण की वसूली नहीं की गयी और बैंकों को उनकी रकम कभी नहीं मिलती थी।
उन्होंने बताया कि पहली बार एनपीए पर कार्रवाई हो रही है।
गौरतलब है कि ऋण माफी का निर्णय सरकार लेती है जबकि ऋण को राइट ऑफ करने का निर्णय बैंक का होता है। बैंक एनपीए या बैड लोन को बट्टा खाते में डालकर अपनी बैलेंस शीट को साफ रखते हैं। बैंक लेकिन इस राशि की वसूली का प्रयास करते रहते हैं।
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