RBI ने केवाईसी अपडेट की आड़ में धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी दी

Last Updated 14 Sep 2021 12:07:45 AM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) अपडेट और डेबिट और क्रेडिट कार्ड विवरण और ओटीपी जैसे महत्वपूर्ण विवरण साझा करने के नाम पर धोखाधड़ी के शिकार होने के खिलाफ जनता को आगाह किया है।


भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

आरबीआई ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उसे केवाईसी अपडेशन के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायतें और रिपोर्ट मिल रही हैं। ऐसे मामलों में सामान्य तौर-तरीकों में ग्राहकों से कुछ व्यक्तिगत, खाते या लॉगिन विवरण, कार्ड की जानकारी, पिन और ओटीपी साझा करने के लिए कहा जाता है या कुछ अनधिकृत या संचार में दिए गए लिंक का उपयोग करके केवाईसी अपडेशन के लिए असत्यापित आवेदन मांगा जाता है।

कहा गया है कि इस तरह के संचार में खाता फ्रीज या बंद करने की धमकी देने की भी सूचना है। एक बार जब ग्राहक कॉल या मैसेज एप्लिकेशन पर जानकारी साझा करता है, तो धोखेबाज ग्राहक के खाते तक पहुंच जाते हैं और व्यक्ति को धोखा देते हैं।

बयान में कहा गया है, "जनता के सदस्यों को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे खाता लॉगिन विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी आदि अज्ञात व्यक्तियों या एजेंसियों के साथ साझा न करें। इसके अलावा, इस तरह के विवरण को असत्यापित/अनधिकृत वेबसाइट या एप्लिकेशन के माध्यम से साझा नहीं किया जाना चाहिए।"

यदि लोगों को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो उन्हें अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए।

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि जबकि विनियमित संस्थाओं (आरई) को केवाईसी के आवधिक अपडेशन की आवश्यकता होती है, केवाईसी के आवधिक अपडेशन की प्रक्रिया को 10 मई, 2021 के परिपत्र के माध्यम से काफी हद तक सरल बनाया गया है।

इसके अलावा, परिपत्र दिनांक 5 मई, 2021 के माध्यम से आरई को सूचित किया गया है कि ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का आवधिक अपडेशन देय है और तिथि के अनुसार लंबित है, ऐसे खाते के संचालन पर 31 दिसंबर, 2021 तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

आईएएनएस
मुंबई


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