चक्रवृद्धि ब्याज माफी योजना तुरंत लागू करें बैंक

Last Updated 28 Oct 2020 12:52:06 AM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा कि वे दो करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें।




चक्रवृद्धि ब्याज माफी योजना तुरंत लागू करें बैंक

इस योजना के तहत दो करोड़ रु पए तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च 2020 से छह महीने के लिए माफ किया जाएगा।

सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी। सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवम्बर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिए कहा था।

रिजर्व बैंक ने एक अधिसचूना में कहा, ‘सभी ऋणदाता संस्थानों को योजना के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।’
वित्त मंत्रालय ने ब्याज माफी योजना को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पृष्ठभूमि में दिशानिर्देश जारी किया था। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम लोगों के हित में यथाशीघ्र उन्हें राहत देने की योजना लागू करे।

भाषा
मुंबई


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