ऋणदाता पांच तक ‘ब्याज पर ब्याज’ कर्जदारों को देंगे
केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि रिजर्व बैंक की ऋण स्थगन योजना के दौरान दो करोड़ रुपए तक के कर्जदारों से लिये गए चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के अंतर की रकम ऋणदाता पांच नवंबर तक उनके खातों में जमा कर देंगे।
ऋणदाता पांच तक ‘ब्याज पर ब्याज’ कर्जदारों को देंगे |
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर्जदारों के खातों में यह रकम जमा करने के बाद ऋणदाता केन्द्र सरकार से इस राशि के भुगतान का दावा करेंगे।
सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल एक हलफनामे में कहा है कि मंत्रालय ने एक योजना जारी की है जिसके अनुसार ऋण देने वाली वित्तीय संस्थायें कोविड-19 के कारण छह महीने की ऋण स्थगन की अवधि के दौरान की यह राशि कर्जदारों के खातों में जमा करेंगी।
इस योजना के तहत सभी कर्ज देने वाली संस्थाएं एक मार्च, 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के लिए सभी पात्र कर्जदारों के खातों में चक्रवृद्धि और सामान्य ब्याज के अंतर की रकम जमा करेंगे।
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