दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के ब्याज पर छह माह के लिए ब्याज की छूट
बैंक से कर्ज लेने वाले आम लोगों और छोटे तथा मझोले कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोरोना महामारी के दौरान घोषित किए गए किस्त स्थगन के तहत दो करोड़ रुपए तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज छह महीने के लिए नहीं लिया जाएगा।
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केंद्र सरकार ने कहा कि इस संबंध में अनुदान जारी करने के लिए वह संसद से उचित अधिकार मांगेगी। यह अनुदान सरकार द्वारा पहले घोषित किए गए गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों) को दिए गए 3.7 लाख करोड़ रुपए और आवास ऋण के लिए दिए गए 70,0000 करोड़ रुपए के सहायता पैकेज के अतिरिक्त होगा।
भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए एक हलफनामे में अदालत से कहा गया है कि किस्त स्थगन की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज के संबंध में खास श्रेणियों में सभी कर्जदारों को राहत मिलेगी, चाहे उन्होंने किस्त स्थगन का लाभ उठाया हो या नहीं। सरकार ने फैसला किया है कि छह महीने की किस्त स्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज की माफी कर्जदारों की सबसे कमजोर श्रेणी तक सीमित होगी। कर्जदारों की इस श्रेणी के तहत दो करोड़ रुपए तक के एमएमएमई ऋण और व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज पर ब्याज माफ किया जाएगा।
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