सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न फार्म में किए बदलाव, सालाना एक लाख से ज्यादा के बिजली बिल की जानकारी अनिवार्य
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए फार्म अधिसूचित कर दिए हैं।
आयकर विभाग |
सरकार ने किसी व्यक्ति के चालू खाते में एक करोड़ रुपए से अधिक की जमा या वित्त वर्ष के दौरान एक लाख रुपए या उससे अधिक के बिजली बिल का भुगतान होने पर आयकर रिटर्न भरना और उसका ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।
सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए सहज (आईटीआर-1) फार्म, आईटीआर-2 फार्म, आईटीआर-3 फार्म, सुगम (आईटीआर-4), आईटीआर-5 फार्म, आईटीआर-6, आईटीआर-7 फार्म और आईटीआर-वी फार्म जारी किए हैं।
नए फार्म में करदाताओं को वर्ष के दौरान बड़े खर्चे के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। किसी व्यक्ति के चालू खाते में एक करोड़ रुपए से अधिक की जमा, विदेश यात्रा पर दो लाख रुपए या उससे अधिक का खर्च या वर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक बिजली बिल जैसे ऊंचे लेनदेन से जुड़ी जानकारियां देना अनिवार्य होगा।
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